शुक्रवार, 31 अक्तूबर 2008

आचार संहिता के उल्लंघन पर मंडी सचिव के खिलाफ कार्रवाई

आचार संहिता के उल्लंघन पर मंडी सचि के खिलाफ कार्रवाई

शासकीय कर्मी आचार संहिता का कड़ाई से पालन करें - कलेक्टर

ग्वालियर 30 अक्टूबर 08   कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी ने शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों को आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी है । उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिन शासकीय कर्मियों का कोई भी व्यवहार आचार सहिता के विपरीत पाया जायेगा उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी । श्री त्रिपाठी ने इस कड़ी में कृषि उपज मंडी समिति ग्वालियर के सचिव के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की है । उन्होंने बताया कि इस मंडी सचिव ने एक राजनैतिक दल के कार्यक्रम में हिस्सा लेकर आचार सहिता का उल्लंघन किया है । इस बात के प्रमाण मिलने पर उक्त मंडी सचिव के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और उसका स्थानांतरण करने का प्रस्ताव मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं मंडी आयुक्त को भेजा गया है ।

 

निर्वाचन की सूचना आज जारी होगी आज से ही दाखिल किये जा सकेंगे पर्चे, गोरखी में लिये जायेंगे जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के पर्चे

निर्वाचन की सूचना आज जारी होगी आज से ही दाखिल किये जा सकेंगे पर्चे, गोरखी में लिये जायेंगे जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के पर्चे

ग्वालियर 30 अक्टूबर 08 । विधानसभा निर्वाचन की सूचना शुक्रवार 31 अक्टूबर को जारी की जायेगी । इसी के साथ ही उम्मीदवार अपनी नामजदगी के लिये नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकेंगे । निर्वाचन आयोग द्वारा नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिये प्रात: 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है । सार्वजनिक अवकाश के दिन को छोड़कर 7 नवम्बर तक नाम निर्देशन पत्र भरे जा सकेंगे । निर्वाचन की सूचना संबंधित रिटर्निंग आफीसर जारी करेंगे। जिले के सभी छ: विधानसभा क्षेत्रों के नामांकन पत्र यहां गोरखी स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में प्राप्त किये जायेंगे ।

       कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी ने बताया कि कलेक्टर कार्यालय में प्रथम तल स्थित कक्ष क्रमांक 102 में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 14 ग्वालियर ग्रामीण के रिटर्निंग आफीसर बैठेंगे औरे नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करेंगे । इसी प्रकार विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 15- ग्वालियर के रिटर्निंग आफसीर के लिये प्रथम तल स्थित कक्ष क्रमांक 130 , विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 16- ग्वालियर पूर्व के लिये भूतल स्थित कक्ष क्रमांक 22 , विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 17- ग्वालियर दक्षिण के लिये कलेक्ट्रेट में प्रथम तल स्थित कक्ष कमांक 116 निर्धारित किया गया है । इसी प्रकार  विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 18- भितरवार के रिटर्निंग आफीसर कलेक्टर कार्यालय में प्रथम तल पर स्थित कक्ष क्रमांक 138 में तथा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 19-डबरा (अजा) के रिटर्निंग आफीसर  कक्ष क्रमांक 113 में बैठकर नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करेंगे ।

 

उम्मीदवार समेत केवल पांच लोगों को प्रवेश की इजाजत

       रिटर्निंग आफीसर की तयशुदा जगह के 100 के दायरे में उम्मीदवार समेत अधिकतम पांच लोगों को प्रवेश की इजाजत दी जायेगी । नामांकन पत्र उम्मीदवार द्वारा खुद अथवा उसके प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा । किसी भी उम्मीदवार द्वारा एक निर्वाचन क्षेत्र में अधिकतम चार नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं । इसी तरह किसी उम्मीदवार द्वारा दो से ज्यादा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में पर्चे नहीं भरे जा सकेंगे । नामांकन दाखिल करते समय उम्मीदवार को पांच हजार रूपये की सुरक्षा निधि जमा करनी होगी । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार  को इसकी आधी रकम अर्थात ढाई हजार रूपये ही जमा करने होंगे , भले ही इन वर्गों के उम्मीदवार सामान्य सीट से ही चुनाव क्यों न लड़ रहे हों ।

       मान्यता प्राप्त दल के उम्मीदवार के लिये संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का एक ही मतदाता उसका प्रस्तावक होगा । यदि उम्मीदवार किसी पंजीकृत पर गैर मान्यता प्राप्त दल अथवा निर्दलीय है तो उसके लिये प्रस्तावकों की संख्या 10 निर्धारित की गई है । सभी प्रस्तावकों को उसी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता  होना जरूरी है । नामांकन पत्र संशोधित फार्म में भरे जायेंगे, यह फार्म रिटर्रिंग आफसीर प्रदान करेंगे । शपथ पत्र का प्रारूप, चुनाव संचालन नियम और आयोग के दिशा निर्देश की प्रतियां भी उम्मीदवारों को दी जायेंगी ।

 

अनुमति प्राप्त तीन वाहनों को ही प्रवेश

       नामांकन दाखिल करते समय रिटर्निंग आफसीर के लिये तय की गई जगह के 100 मीटर के दायरे में उम्मीदवार के साथ तीन से ज्यादा वाहनों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा । उम्मीदवार को इन वाहनों की भी पूर्व अनुमति लेनी होगी । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी ने नामांकन दाखिल करने के लिये आने वाले सभी उम्मीदवारों से आचार संहिता का पालन करने को कहा है ।

प्रवेश व्यवस्था

       उम्मीदवार सुव्यवस्थित ढंग से अपनी नामजदगी के पर्चे दाखि कर सकें, इसके लिये गोरखी स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रवेश के लिये विशेष व्यवस्था की गई है । अपर जिला दंडाधिकारी श्री आर के जैन ने बताया कि कलेक्ट्रेट में बनाये गये  सभी विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग आफीसर के कक्ष में जाने के लिये केवल एक ही प्रवेश द्वार बनाया गया है । उम्मीदवार एवं उनके चार समर्थकों को कलेक्ट्रट के प्रथम तल से जोड़ने वाले रेम्प से प्रवेश दिया जायेगा । गोरखी परिसर में केवल शासकीय वाहन एवं उम्मीदवार के अनुमति प्राप्त वाहनों को ही प्रवेश दिया जायेगा ।

रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त

 

जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए  नियुक्त रिटर्निंग आफीसर इस प्रकार हैं । विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-14 ग्वालियर ग्रामीण के लिए अपर कलेक्टर (विकास) श्री विनोद शर्मा,15 ग्वालियर के लिए अपर कलेक्टर श्री वेद प्रकाश , 16 ग्वालियर पूर्व के लिए अपर जिला दण्डाधिकारी श्री आर के जैन, 17 ग्वालियर दक्षिण के लिए  संयुक्त कलेक्टर श्री राजेश बाथम , 18 भितरवार के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भितरवार श्री शिवराज सिंह वर्मा तथा 19 डबरा (अ जा.) के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डबरा श्री अनिल व्यास को रिटर्निंग ऑफीसर नियुक्त किया गया है। उपरोक्त सभी रिटर्रिंग आफीसर गोरखी स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में निर्धारित कक्ष में बैठकर नामांकन पत्र प्राप्त करेंगें ।

       इसी तरह भारत निर्वाचन आयोग ने सहायक निटर्निंग अधिकारी भी नियुक्त कर दिये हैं। जिले के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र क्रमांक-14 ग्वालियर ग्रामीण के लिए तहसीलदार ग्वालियर श्री विनोद भार्गव, 15 ग्वालियर के लिए अपर तहसीलदार मुरार श्री भूपेद्र सिंह कुशवाह, 16 ग्वालियर पूर्व के लिए अपर तहसीलदार ग्वालियर श्री आर ऐ प्रजापति, 17 ग्वालियर दक्षिण के लिए नजूल तहसीलदार ग्वालियर श्री अश्वनी रावत, 18 भितरवार के लिए तहसीलदार भितरवार श्री जे पी गुप्ता तथा 19 डबरा (अ जा.) के लिए तहसीलदार डबरा श्री एस सी. मुडिया को सहायक रिटर्निंग ऑफीसर बनाया गया है।

 

ध्वनि एवं प्रकाश कार्यक्रम के समय में परिवर्तन

ध्वनि एवं प्रकाश कार्यक्रम के समय में परिवर्तन

ग्वालियर 30 अक्टूबर 08 । मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा ग्वालियर दुर्ग पर संचालित ध्वनि एवं प्रकाश कार्यक्रम के चालन समय में परिवर्तन किया गया है । यह परिवर्तन शरद ऋतु प्रारंभ होने के कारण किया गया है तथा एक नवम्बर से प्रभावशील होगा । परिवर्तित समय के अनुसार हिन्दी शो साढ़े छ: बजे से सवा सात बजे तक एवं अंग्रेजी शो का कार्यक्रम शाम साढ़े सात बजे से सवा आठ बजे तक होगा ।

 

लायजनिंग आफीसर नियुक्त

लायजनिंग आफीसर नियुक्त

ग्वालियर 30 अक्टूबर 08 । भारत निर्वाचन आयोग की ओर से नियुक्त प्रेक्षकों को ठहरने की व्यवस्था लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान रेसकोर्स रोड ग्वालियर के गेस्ट हाउस में की गई है । प्रेक्षकों के निर्देशन में कार्य संपादित करने के लिये कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी द्वारा अधिकारियों को लायजनिंग आफीसर नियुक्त किया गया है ।

       जिला निर्वाचन कार्यालय से जारी आदेश में ग्वालियर विकास प्राधिकरण के अधीक्षण यंत्री श्री यू एस मिश्रा को लायजनिंग आफीसर बनाया गया है । इनके अलावा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के कार्यपालन यंत्री श्री पी चतुर्वेदी, ग्वालियर विकास प्राधिकरण के सहायक यंत्री श्री सुधाकर खेड़कर एवं श्री शिरीष मोरे, उपयंत्री श्री डी एस तोमर, श्री विजय भंडारी, श्री सत्येन्द्र सिंह तोमर, श्री दीपक कुलश्रेष्ठ, श्री मंगेश इंदुलकर, श्री सुनील शुक्ला, श्री देवेन्द्र गुप्ता, श्री राजेश श्रीवास्तव, श्री एस के श्रीवास्तव तथा श्री गणेश पाटिल को भी लायजनिंग आफीसर नियुक्त किया गया है ।

 

गुरुवार, 30 अक्तूबर 2008

नेता भड़काऊ भाषण से बचें धार्मिक स्थलों के चुनाव प्रचार में इस्तेमाल पर रोक

नेता भड़काऊ भाषण से बचें  धार्मिक स्थलों के चुनाव प्रचार में इस्तेमाल पर रोक

ग्वालियर 29 अक्टूबर 08 । आदर्श आचरण संहिता पर अमल को लेकर भारत निर्वाचन आयोग का रूख सख्त है । चुनाव के दौरान जातिगत, धार्मिक या भाषायी तौर पर मतभेद भड़काने और नफरत या तनाव  फैलाने वाले भाषण से बचने की समझाइश दी गई है। धार्मिक स्थलों को चुनाव प्रचार का मंच बनाने की मनाही की गई है। निर्वाचन विधि के तहत आयोग ने मतदाता को रिश्वत या अन्य प्रलोभन देने के कृत्य को भी भ्रष्ट आचरण और अपराध माना है।

राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों से कहा गया है कि वे ऐसा कोई काम न करें जो विभिन्न समुदायों के बीच मतभेदों को बढ़ा दे। अन्य दलों की आलोचना करते वक्त इसे उस दल की नीति, कार्यक्रम, पुराने तौर-तरीकों और काम तक ही सीमित रखा जाएगा। ऐसे मौके पर सामने वाले के व्यक्तिगत जीवन के उन पहलुओं की आलोचना न होगी जिनका संबंध अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं के सार्वजनिक क्रियाकलापों से न हो। तोड़-मरोड़ कर कही गई बातों पर ऐसे आरोप नहीं लगाए जाएंगे जिनकी सच्चाई प्रमाणित न हुई हो। वोट हासिल करने के लिए जातिगत और सामाजिक भावनाओं की दुहाई नहीं दी जाएगी। इसी तरह मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि अन्य पूजा स्थल चुनाव प्रचार के मंच नहीं बनाए जाएंगे।

राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों को यह सलाह भी दी गई है कि वे निर्वाचन विधि के तहत भ्रष्ट आचरण और अपराध माने गए कार्यो से ईमानदारी से बचें। इनमें मतदाता को रिश्वत देना और अभित्रस्त करना, मतदाता का प्रतिरूपण, मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दायरे में मत संयाचना, मतदान समाप्ति के तयशुदा वक्त में खत्म होने वाले 48 घंटों में आम सभाएं करना और मतदाताओं को किसी सवारी से मतदान केन्द्रों तक लाना और वापस ले जाना शामिल हैं।

सलाह में यह कहा गया है कि राजनेता और उम्मीदवार हर व्यक्ति के शांतिपूर्ण और विघ्नरहित घरेलू जीवन जीने के अधिकार का सम्मान करें, भले ही वह उनके विचारों और कार्यो का विरोधी ही क्यों न हो। यह भी कहा गया है कि किसी व्यक्ति के कार्य या विचार का विरोध करने के लिए उनके घरों के सामने प्रदर्शन या धरने नहीं किए जाएं। इसी तरह चुनाव प्रचार के झण्डे, बैनर, नारों आदि के लिए बगैर संबंधित व्यक्ति की इजाजत के उसकी  जमीन, भवन, अहाते और दीवार का इस्तेमाल नहीं किया जाए।

राजनैतिक दलों और उम्‍मीदवारों से कहा गया है कि उनके समर्थक अन्‍य दलों की सभा और जुलूस में दखलन्‍दाजी व खलल न करें । इसी तरह दूसरे दल की सभाओं में प्रश्‍न पूछ कर या अपने पर्चे बाँट कर गड़बड़ी नहीं की जाये । अपने जुलूस उन जगहों से न गुजारें जहॉं दूसरे दल की सभा चल रही हो । और एक दूसरे के पोरस्‍टर आदि न हटायें । 

 

31 अक्टूबर से भरेंगे नामजदगी के पर्चे वक्त रहेगा 11 से 3 बजे तक आखिरी तारीख 7 नवंबर होगी

31 अक्टूबर से भरेंगे नामजदगी के पर्चे वक्त रहेगा 11 से 3 बजे तक आखिरी तारीख 7 नवंबर होगी

ग्वालियर 29 अक्टूबर08 । विधानसभा चुनाव के लिए विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा नामजदगी के पर्चे दाखिल करने का सिलसिला 31 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। इसी दिन राज्यपाल द्वारा अधिसूचना जारी की जाएगी। चुनाव आयोग ने पर्चे भरने का वक्त पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक का तय किया है। सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर हर दिन इसकी तयशुदा आखिरी तारीख 7 नवंबर तक पर्चे भरे जाएंगे।

नामांकन दाखिल करते वक्त उम्मीदवार द्वारा 5000 रुपए की सुरक्षा निधि जमा की जाएगी लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवार को इसकी आधी रकम अर्थात केवल 2500 रुपए ही जमा करने होंगे। फिर चाहे ये उम्मीदवार सामान्य सीट से ही चुनाव लड़ रहे हों ।

नामांकन दाखिल करते वक्त रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अफसर की तयशुदा जगह पर 100 मीटर के दायरे में उम्मीदवारों के साथ तीन से ज्यादा गाड़ियों और उम्मीदवार समेत अधिकतम पाँच लोगों के प्रवेश की इजाजत दी जाएगी। पर्चा उम्मीदवार द्वारा खुद या उसके प्रस्तावक द्वारा पेश किया जाएगा। किसी भी उम्मीदवार द्वारा उसी निर्वाचन क्षेत्र में उसके या उसकी तरफ से अधिकतम चार पर्चें भरे जाएंगे। इसी तरह किसी भी उम्मीदवार द्वारा दो से ज्यादा संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से पर्चें नहीं भरे जा सकेगें ।

उम्मीदवार को चुनाव में यदि किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य के राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया जा रहा है तो नामांकन के लिए उस निर्वाचन क्षेत्र का ही एक मतदाता उसका प्रस्तावक होगा। लेकिन, यदि उम्मीदवार किसी पंजीकृत पर गैर मान्यता प्राप्त दल द्वारा खड़ा किया जाता है या निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ता है तो उसके प्रस्तावकों की संख्या 10 होगी और इनका उसी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना जरूरी होगा। नामांकन पत्र संशोधित फार्मों में भरे जाएंगे जो रिटर्निंग अफसर देंगे। इन्हें दाखिल करने का सिलसिला 31 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होते ही शुरू हो जाएगा। एक शपथपत्र का प्रारूप, चुनाव संचालन नियम और आयोग के निर्देश की प्रतियाँ भी उन्हें दी जाएंगी।

 

मंगलवार, 28 अक्तूबर 2008

मतदाता फोटो परिचय कार्ड का वितरण शुरू

मतदाता फोटो परिचय कार्ड का वितरण शुरू

ग्वालियर 27 अक्टूबर 08 । जिले में 50 हजार मतदाताओं के बनकर आये मतदाता फोटो परिचय कार्डों का विधानसभावार  वितरण 27 अक्टूबर से शुरू कर दिया गया है ।

 

प्रथम स्तरीय रेण्डमाइजेशन की कार्यवाही की गई

प्रथम स्तरीय रेण्डमाइजेशन की कार्यवाही की गई

ग्वालियर 27 अक्टूबर 08 । राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों और छ: रिटर्निंग आफीसरों की उपस्थिति में चुनाव आयोग के निर्देशानुसार राष्ट्रीय सूचना केन्द्र कार्यालय में ईव्हीएम का प्रथम स्तरीय रेंडमाइजेशन की कार्यवाही 26 अक्टूबर को पूर्वान्ह 11.30 बजे की गई ।

       उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शरद श्रोत्रिय ने बताया कि इस कार्यवाही से विधानसभावार ईव्हीएम मशीनें निर्धारित कर ली गई हैं । ईव्हीएम का मतदान केन्द्रवार रेंडमाइजेशन अभ्यर्थियों के नामवापसी के दिन 10 नवम्बर को प्रेक्षक एवं  अभ्यर्थियों के समक्ष किया जायेगा ।

 

शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य जोन स्तरीय गतिविधियों के प्रभारी

शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य जोन स्तरीय गतिविधियों के प्रभारी

ग्वालियर 27 अक्टूबर 08 । राज्य शिक्षा केन्द्र के आयुक्त के निर्देशानुसार जनसंख्या शिक्षा मेला 2008 की जोन स्तरीय गतिविधियों का प्रभार शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय ग्वालियर के प्राचार्य को सौंपा गया है । जोन स्तरीय कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों को निर्धारित तिथियों में आयोजित करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं ।

       शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य डा. सीव्ही लघाटे से प्राप्त जानकारी के अनुसार ब्लाक स्तर पर 5 नवम्बर को, जिला स्तर पर 7 नवम्बर को तथा जोनस्तर पर 12 नवम्बर को कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे । जिला स्तर पर चयनित प्रतिभागी 12 नवम्बर को प्रात: 11 बजे शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय ग्वालियर में उपस्थित होंगे । राज्य स्तर पर यह प्रतियोगिता 24 एवं 25 नवम्बर को आयोजित की जायेगी ।

 

बिना अनुमति के सम्पत्ति विरूपण करने पर होगा जुर्माना

बिना अनुमति के सम्पत्ति विरूपण करने पर होगा जुर्माना

मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण अधिनियम 1994 की धारा 3 के अन्तर्गत जो कोई भी व्यक्ति या राजनैतिक दल या उम्मीदवार शासकीय भवन या कोई भी सम्पत्ति के स्वामी की लिखित अनुमति के बिना सम्पत्ति का विरूपण करेगा तो उसके खिलाफ एक हजार रूपये तक का जुर्माना होगा। इस अधिनियम के तहत दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा। सम्पत्ति के अन्तर्गत कोई भी भवन झोंपड़ी, संरचना, दीवार, वृक्ष, खम्बा (पोस्ट) स्तम्भ या कोई अन्य परिनिर्माण शामिल होगा।

       जिला मजिस्ट्रेट श्री आकाश त्रिपाठी ने इस अधिनियम की धारा 5 के अधिकारों का उपयोग करते हुए आदेश जारी किये है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान विभिन्न राजनैतिक दल या चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी या विज्ञापन कम्पनियां द्वारा किसी भी शासकीय अशासकीय सम्पत्ति को सम्बन्धित विभाग या भवन स्वामी की अनुमति के बिना विरूपित करता है या सम्पत्ति को स्याही, खड़िया रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके विरूपित करता है तो सम्बन्धित विभाग या भवन स्वामी के द्वारा सम्पत्ति विरूपण बावत थाने में प्रथम सूचना दर्ज करायी जायेगी।

 

1013 विरूपण हटाये गये

1013 विरूपण हटाये गये

ग्वालियर 27 अक्टूबर 08 । विधानसभा निर्वाचन के दौरान जिले में सरकारी सम्पत्तियों पर विद्यमान राजनैतिक दीवार लेखन, चस्पा किये पोस्टर, होर्डिंग्स, बैनर आदिविरूपण को हटाने का काम युध्दस्तर पर जारी है ।

       जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने बताया कि आचार संहिता लागू होने के दिनांक 14 अक्टूबर से लेकर अभी तक विभिन्न सरकारी सम्पत्तियों से 1013 विरूपण हटाये गये । इसमें 633 बैनर, झंडे, 163 होर्डिंग्स , 190 दीवारों डिफेसमेंट (पुताई) और 27 क्योस्क हटाये गये ।

       ग्वालियर जिले में 74, डबरा में 50, भितरवार में 66 सरकारी दीवारों के डिफेसमेंट (पुताई )की गई । ग्वालियर में 121, डबरा 13 और भितरवार में 29 होर्डिंग्स हटाये गये । ग्वालियर में 299 , डबरा में 22 और भितरवार में 312  बैनर झंडे तथा ग्वालियर में 2 क्योस्क भी हटाये गये ।

 

एलएनआईपीई का गेस्टहाउस अधिग्रहित

एलएनआईपीई का गेस्टहाउस अधिग्रहित

ग्वालियर 27 अक्टूबर 08 । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से नियुक्त प्रेक्षकों के ठहरने के लिये एलएनआईपीई मेला रोड ग्वालियर के गेस्ट हाउस के सभी कक्ष एवं उसके आसपास का खुला परिसर तत्काल प्रभाव से अधिग्रहित किया गया है । उल्लेखनीय है कि विधानसभा निर्वाचन का मतदान 25 नवम्बर को तथा मतगणना 8 दिसम्बर को होगी ।

 

राष्ट्रीय संकल्प दिवस 31 अक्टूबर को

राष्ट्रीय संकल्प दिवस 31 अक्टूबर को

ग्वालियर 27 अक्टूबर 08 । स्वर्गीय श्रीमती इंदिरागांधी की पुण्य तिथि 31 अक्टूबर को प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी '' राष्ट्रीय संकल्प दिवस '' के रूप में मनाया जायेगा । इस दिन स्थानीय प्रशासन द्वारा रैली का आयोजन किया जायेगा, जिसमें राष्ट्रीय भावना और देशभक्ति के गीत गाये जायेंगें एवं गणमान्य व्यक्तियों द्वारा भाषण व व्याख्यान दिये जायेंगे।

       विधानसभा निर्वाचन की प्रक्रिया को दृष्टिगत रखते हुये राष्ट्रीय संकल्प दिवस के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है । इसलिये 31 अक्टूबर को मनाये जाने वाले राष्ट्रीय संकल्प दिवस कार्यकम में राजनैतिक व्यक्तियों को मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि एवं अध्यक्ष नहीं बनाया जाये । इस अवसर पर किसी प्रकार का राजनैतिक भाषण नहीं देने तथा दिवस मनाते समय आदर्श आचरण संहिता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश भी दिये गये हैं ।

 

पटाखों को जलाने से उत्पन्न कचरे को अलग रखें

पटाखों को जलाने से उत्पन्न कचरे को अलग रखें

दीपावली पर्व के दौरान बहुत मात्रा में विभिन्न प्रकार के पटाखे जलाए जाते हैं । इन पटाखों में बारूद एवं अन्य खतरनाक रसायन होत हैं । पटाखों को जलाने के पश्चात बहुत मात्रा में कागज के टुकड़े एवं अधजली बारूद बच जाती है, जिसे घर के अन्य कूड़ा -कचरे के साथ फेंक दिया जाता है । प्राय: यह देखा जाता है कि इस कचरे को आवारा पशु भी खाते हैं, जिससे कभी- कभी पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है ।

       प्रदूषण नियंत्रण मंडल  के अधिकारियों ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे पटखों को जलाने के पश्चात उत्पन्न कचरे को घरेलू कचरे के साथ न मिलावें। ऐसे कचरे को अलग स्थान पर रखकर नगर निगम के कर्मचारियों को सौंप देवें । नगर निगम एवं नगर पालिकाओं से भी उन्हें अनुरोध किया है कि कि पटाखों का कचरा पृथक सग्रहित करके उसका निष्पादन सुनिश्चित करें ।

 

125 डेसीबल से अधिक ध्वनिकारक पटाखों पर प्रतिबंध

125 डेसीबल से अधिक ध्वनिकारक पटाखों पर प्रतिबंध

ग्वालियर 27 अक्टूबर 08 । दीपावली प्रकाश का पर्व है, दीपावली के समय ज्वलनशील एवं ध्वनिकारक विभिन्न प्रकार के पटाखों का उपयोग प्रदेश के प्राय: समस्त क्षेत्रों में किया जाता है। ज्वलनशील एवं अति ध्वनिकारक पटाखों के उपयोग के कारण परिवेशीय वायु की गुणवत्ता एवं ध्वनि स्तर में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा मानव अंगों पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। कुछ पटाखों से उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता 100 डेसीबल से भी अधिक होती है । अत: ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण किया जाना अतिआवश्यक है । इस दिशा मं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ,भारत सरकार द्वारा अधिसूचना जीएसआर 682(ई) 5 अक्टूबर 99 में पटाखों के लिये ध्वनिस्तर मानक निर्धारित किये हैं । इसके अनुसार प्रस्फोटन बिन्दु से 4 मीटर की दूरी पर 125ड्डडप्ॠथ्फ् या 145 ड्डएप्क्फ्द्रत्त् अर्थात 125 डेसीबल से अधिक ध्वनि स्तर जनक पटाखों का विनिर्माण, विक्रय या उपयोग प्रतिषिध्द किया गया है । इसी प्रकार लड़ी (जुड़े हुए पटाखे) गठित करने वाले अलग-अलग पटाखों के लिये ऊपर वर्णित सीमा 5 थ्दृढ़त्दृप्फ्ड्डए तक कम किया जा सकेगा जहां एक साथ जुड़े हुये पटाखों की संख्या ।

       माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट-पिटीशन(सिविल) क्रमांक 72/1998 ''ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण'' के परिप्रेक्ष्य में 18 जुलाई 2005 को जारी जजमेंट में दिये गये निर्देशानुसार रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक ध्वनि कारक पटाखों का चलाया जाना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा ।

       मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्थानीय अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि पटाखों को जलाने के उपरांत उनसे उत्पन्न कचरे को ऐसे स्थानों पर न फेंका जाये जहां पर प्राकृतिक जल स्त्रोत अथवा पेयजल स्रोत हैं, क्यों कि विस्फोटक सामग्री खतरनाक रसायनों से निर्मित होती है ।

 

विधानसभा निर्वाचन-2008 वोटिंग मशीन के करीब नहीं जाएं मतदान कर्मी, कार्ड बोर्ड के डमी मॉडल से होगी-समझाइश, आयोग की ताज़ा हिदायत

विधानसभा निर्वाचन-2008 वोटिंग मशीन के करीब नहीं जाएं मतदान कर्मी, कार्ड बोर्ड के डमी मॉडल से होगी-समझाइश, आयोग की ताज़ा हिदायत

ग्वालियर 27 अक्टूबर 08 । चुनावी कामकाज में निष्पक्षता को लेकर कोई अंगुली न उठे इसके लिए निर्वाचन आयोग मुस्तैद है। उसकी ताजा हिदायत प्रिसाइडिंग अफसरों और अन्य मतदान कर्मचारियों के लिए है जिनकी मतदान के दौरान बार-बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाले खंड में आवाजाही रोक दी गयी है। अलबत्ता, वोटर की किसी अड़चन को दूर करने के लिए कार्डबोर्ड के डमी मॉडल से मतदान वाले हिस्से के बाहर उसे ये कर्मचारी समझाइश दे सकेंगे ।

चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि मतदान केन्द्र पर इस काम से जुड़े अमले के कदाचरण की किसी भी शिकायत को गंभीरता से लेकर सटीक जांच होगी और इसकी रिपोर्ट तत्काल उसे कीे जाएगी। आयोग संबंधित के खिलाफ कार्रवाई में देरी नहीं करेगा। प्रेक्षकों को इस बारे में किसी भी शिकायत या आरोप को पूरी तवज्जो देकर तत्काल जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रिसाइडिंग अफसरों को उनकी ट्रेनिंग के दौरान इस बारे में भलीभांति बताया जाएगा। मतदान दलों को केन्द्रों की तरफ रवानगी के वक्त भी इस निर्देश की एक प्रति उनके किट में अन्य दस्तावेजों के साथ रखी जाएगी। आयोग ने इस ताजा निर्देश के बारे में सभी राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों को भी जानकारी देने के लिए कहा है।

आयोग के ध्यान में लाया गया है कि कुछ मतदान अधिकारी और स्टॉफ कर्मी मतदान के वक्त मतदान खंड में बार-बार जाकर मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की समझाइश देते हैं। इसके चलते राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों के मतदान एजेंटों द्वारा मतदान कर्मियों की निष्पक्षता पर आरोप लगाने की संभावना पैदा होती है। ऐसी किसी भी शिकायत की गुंजाइश को खत्म करने के लिए कार्डबोर्ड डमी के इस्तेमाल की हिदायत दी गई है।

निर्देश के मुताबिक जिला निर्वाचन अधिकारी इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन इकाई का छपे हुए नमूने वाला वास्तविक आकार का कार्डबोर्ड सभी प्रिसाइडिंग अफसरों को मतदान केन्द्र जाते वक्त देंगे। इस बारे में साफ किया गया है कि इस नमूने की छपाई में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इसमें सिर्फ नकली (डमी) नाम और नकली चुनाव चिंह ही हों जो कि इस्तेमाल में नहीं है। इसे रंगीन तौर पर छापा जाएगा ताकि नीला बटन और हरी तथा लाल लाईट स्पष्टत: दिखें।

मतदान के दौरान यदि कोई मतदाता मशीन के इस्तेमाल में मतदान में अपनी कोई असमर्थता व्यक्त करते हुए मदद मांगे तो प्रिसांइडिंग अफसर उसे कार्डबोर्ड मॉडल के जरिए इस प्रक्रिया की जानकारी इस तरह दे सकेंगे कि वोटर की समझ में आ जाए। यह काम सिर्फ मतदान खंड के बाहर और एजेंटों की मौजूदगी में ही किया जाएगा। यह भी साफ किया गया है कि कोई मतदाता शरारत करते हुए वास्तविक वोटिंग मशीन पर कोई काग्रज या टेप को चुनाव चिंह, नाम और बेलट बटन पर न लगा दे, इसका जायजा प्रिसाइडिंग अफसर वक्त-वक्त पर बेलट यूनिट का निरीक्षण करके ले सकेंगे। लेकिन यह निरीक्षण इसकी आवश्यकता बताते हुए पोलिंग एजेंटों की तात्कालिक मौजूदगी में ही किया जा सकेगा।

 

दीपावली पर्व पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन एवं ध्वनि मापन

दीपावली पर्व पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन एवं ध्वनि मापन

ग्वालियर 27 अक्टूबर 08 । क्षेत्रीय प्रयोगशाला मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ग्वालियर द्वारा पर्यावरण की निगरानी हेतु वाणिज्यक क्षेत्र, रहवासी क्षेत्र तथा शांत क्षेत्र में परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन तथा ध्वनि स्तर मापन का कार्य दीपावली के दिन किया जायेगा । इस कार्य हेतु बोर्ड के वैज्ञानिकों, कनिष्ठ वैज्ञानिकों तथा रसायनज्ञों के अलग-अलग दल गठित किये गये हैं । दल द्वारा परिवेशीय गुणवत्ता मापन के अतिरिक्त शहर में पटाखों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण की निगरानी का कार्य भी किया जावेगा । उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने रात्रि 10 बजे के बाद पटाखों को चलाने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं । प्रदूषण बोर्ड ने समस्त नागरिकों से अनुरोध किया है कि वायु प्रदूषण की समस्या कम करने एवं अपने आसपास के पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने हेतु सहयोग करें, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दीपावली पर्व के दौरान बहुत मात्रा में विभिन्न प्रकार के पटाखे जलाये जाते हैं इन पटाखों में बारूद एवं अन्य खतरनाक रसायन होते हैं । पटाखों को जलाने से शहर की परिवेशीय वायु  में धूल के कण, सल्फरडाई आक्साइड तथा नाईट्रोजन के आक्साइड जैसे प्रदूषणकारी अवयवों की मात्रा बढ़ जाती है । साथ ही पटाखों को चलाने से ध्वनि का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंचने की संभावना रहती है । वायुमंडल में नाईट्रोजन के आक्साइड का मानक सीमा से बढ़ जाने पर स्वास्थ संबंधी रोग, फुसफुस कोशिकाओं में परिवर्तन, दर्द, खांसी तथा सल्फरडाई आक्साइड से दमा का अतिक्रमण, आंखों में जलन इत्यादि समस्याएं होती है । ध्वनि स्तर बढ़ने से सिरदर्द, बैचेनी, मानसिक तनाव, अनिद्रा, जलन, रक्तचाप बढ़ने की संभावनायें, चिड़चिड़ापन इत्यादि समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

 

डकैत कोमल की गिरफ्तारी के लिये 15 हजार रूपये का इनाम घोषित

डकैत कोमल की गिरफ्तारी के लिये 15 हजार रूपये का इनाम घोषित

ग्वालियर 27 अक्टूबर 08 । डकैत कोमल पुत्र चिरोजी कडेरा निवासी खैरोनाघाट थाना लोच जिला दतिया की गिरफ्तारी के लिये चंबल रेंज के पुलिस महानिरीक्षक श्री अरविंद कुमार ने 15 हजार रूपये का इनाम घोषित किया है । डकैत कोमल पर पांच थाना क्षेत्रों में विभिन्न आपराधिक मामले दर्ज हैं ।

       जारी आदेश में पुलिस महानिरीक्षक श्री अरविंद कुमार ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस डकैत को बंदी बनाने या बंदी का विरोध किये जाने पर विधिसंगत आवश्यक शक्तियों का प्रयोग कर बंदी बनायेगा या बंदी बनवाने के लिये सही सूचना देगा उस व्यक्ति को 15 हजार रूपये का पुरस्कार दिया जायेगा । पुरस्कार वितरण के संबंध में पुलिस महानिरीक्षक का निर्णय अंतिम होगा ।

अमानक पाये गये घी का विनिष्टीकरण मिलावट करने वाले व्यवसायियों के विरूध्द कड़ी कार्रवाई होगी

अमानक पाये गये घी का विनिष्टीकरण मिलावट करने वाले व्यवसायियों के विरूध्द कड़ी कार्रवाई होगी

ग्वालियर 27 अक्टूबर 08 । कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने कहा है कि पिछले दिनों खाद्य पदार्थों की जांच के लिये भेजे गये नमूनों में अमानक पाये गये घी का विनिष्टीकरण का काम वैधानिक प्रक्रिया के तहत शुरू कर दिया गयाहै । आज यातायात नगर के लक्ष्मीपुरम के नजदीक कई टीन घी का विनीष्टीकरण किया गया है । कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने बताया कि कि संबंधित घी फर्मों के खिलाफ धारा 188 के तहत संबंधित थानों में एफआईआर भी दर्ज कराई जा रही है ।

       कलेक्टर श्री त्रिपाठी ने खाद्य पदार्थ विक्रेताओं को आगाह किया है कि मिलावटी खाद्यान्न सामग्री बेचने पर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जायेगी । किसी मिलावटी विक्रेता को बख्शा नहीं जायेगा ।

       जनसाधारण को मिलवट रहित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उध्देश्य से कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने दंडप्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुये दीपावली त्यौहार के मद्देनजर मिलावटी घी, दुग्ध, मावा एवं अन्य दुग्ध उत्पादन  तथा खाद्य पदार्थों में मिलावट पर सख्त रोक लगा दी है। इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही के लिये अधिकारियों का प्रकोष्ठ भी गठित किया है । इस प्रकोष्ठ में सहायक कलेक्टर सुश्री स्वाति मीना मोबाइल क्रमांक 9009176020, संयुक्त कलेक्टर श्री नियाज अहमद मोबाइल क्रमांक 9424471256, औषधि एवं प्रशासन के खाद्य निरीक्षक श्री राजेश कुमार का मोबाइल क्रमांक 991652192 और खाद्य निरीक्षक श्री धमेन्द्र कुमार सोनी का मोबाइल क्रमांक 9893994698 है । यह प्रकोष्ठ मिलावटी खाद्य पदार्थों , नापतौल, दवाओं में गड़बड़ी की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल आकस्मिक निरीक्षक करेंगे । कलेक्टर ने आम जन से आग्रह किया है कि कहीं से मिलावटी शिकायत प्राप्त हो वे सीधे प्रकोष्ठ के अधिकारियों के मोबाइल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं ।