मंगलवार, 28 अक्टूबर 2008

बिना अनुमति के सम्पत्ति विरूपण करने पर होगा जुर्माना

बिना अनुमति के सम्पत्ति विरूपण करने पर होगा जुर्माना

मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण अधिनियम 1994 की धारा 3 के अन्तर्गत जो कोई भी व्यक्ति या राजनैतिक दल या उम्मीदवार शासकीय भवन या कोई भी सम्पत्ति के स्वामी की लिखित अनुमति के बिना सम्पत्ति का विरूपण करेगा तो उसके खिलाफ एक हजार रूपये तक का जुर्माना होगा। इस अधिनियम के तहत दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा। सम्पत्ति के अन्तर्गत कोई भी भवन झोंपड़ी, संरचना, दीवार, वृक्ष, खम्बा (पोस्ट) स्तम्भ या कोई अन्य परिनिर्माण शामिल होगा।

       जिला मजिस्ट्रेट श्री आकाश त्रिपाठी ने इस अधिनियम की धारा 5 के अधिकारों का उपयोग करते हुए आदेश जारी किये है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान विभिन्न राजनैतिक दल या चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी या विज्ञापन कम्पनियां द्वारा किसी भी शासकीय अशासकीय सम्पत्ति को सम्बन्धित विभाग या भवन स्वामी की अनुमति के बिना विरूपित करता है या सम्पत्ति को स्याही, खड़िया रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके विरूपित करता है तो सम्बन्धित विभाग या भवन स्वामी के द्वारा सम्पत्ति विरूपण बावत थाने में प्रथम सूचना दर्ज करायी जायेगी।

 

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