सोमवार, 27 अक्तूबर 2008

उम्मीदवार के चुनावी खर्च का हिसाब जरूरी : स्टॉर प्रचारकों की आवाजाही खाते में नहीं तयशुदा हुए परिवहन खर्च के कायदे

उम्मीदवार के चुनावी खर्च का हिसाब जरूरी : स्टॉर प्रचारकों की आवाजाही खाते में नहीं तयशुदा हुए परिवहन खर्च के कायदे

 

ग्वालियर/ भिण्‍ड/ मुरैना 26 अक्टूबर 08 । विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे उम्मीदवारों को इस सिलसिले में खर्च होने वाले पैसों का पूरा हिसाब रखना होगा। जहां तक उनके हक में राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों के दौरों पर होने वाले परिवहन खर्च का सवाल है तो उसे उम्मीदवारों के खाते में नहीं जोड़ा जाएगा। चुनाव आयोग ने इस बारे में लोक जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों का खुलासा किया है।

आयोग के ताजा निर्देशों के मुताबिक विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को खुद या फिर अपने चुनाव एजेंट के पास पूरे चुनावी खर्च का अलग और सही हिसाब तैयार रखना होगा। यह राशि खुद उम्मीदवार या उनके द्वारा अधिकृत या फिर उनके चुनाव एजेंट द्वारा खर्च की जाने वाली राशि होगी। इस खर्च का हिसाब उम्मीदवार के चुनाव के लिए नामजद होने की तारीख से नतीजों के ऐलान होने की तारीख को शामिल करते हुए बीच की पूरी अवधि का रखा जाएगा। हिसाब में खर्च के वो सारे ब्यौरे शामिल होंगे जो आयोग ने तय किए हैं। खर्च की अधिकतम सीमा भी हर उम्मीदवार के लिए आयोग द्वारा मुकर्रर रकम से ज्यादा नहीं होगी।

आयोग ने साफ किया है कि अधिनियम के प्रावधान के मुताबिक राजनैतिक दल के स्टॉर प्रचारकों द्वारा अपने दल के प्रचार कार्यक्रम के लिए परिवहन के किसी भी साधन से आवाजाही पर होने वाला खर्च उस राजनैतिक दल के उम्मीदवार या उनके अधिकृत चुनावी खर्च में नहीं जोड़ा जाएगा।स्टॉर प्रचारकों के परिवहन खर्च से उम्मीदवार के हिसाब मं दी गई इस छूट के बारे में यह भी साफ किया गया है कि राजनैतिक दलों के नेताओं द्वारा अपने उम्मीदवार के निर्वाचन क्षेत्र में उनके चुनाव प्रचार संबंधी किसी भी परिवहन माध्यम का खर्च उम्मीदवार के कुल खर्च का हिस्सा नहीं होगा। यह खुलासा भी किया गया है कि यदि किसी राजनैतिक दल ने अपने उम्मीदवार को चुनावी मकसद से अपना नेता भी घोषित किया है तो वह खुद के निर्वाचन क्षेत्र में ऐसा नेता नहीं माना जाएगा। अपने चुनाव क्षेत्र में पहले वह उम्मीदवार ही रहेगा, लिहाजा वहां किसी भी परिवहन माध्यम से उनके द्वारा प्रचार पर होने वाला खर्च इसकी अधिकतम सीमा के हिसाब में जुड़ेगा।

प्रावधान के तहत यह भी बताया गया है कि यदि कोई उम्मीदवार ही बतौर स्टॉर प्रचारक अपने निर्वाचन क्षेत्र के बाहर किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में जाता है तो उसकी अपने क्षेत्र से उस क्षेत्र के लिए की गई आवाजाही के खर्च को उसके हिसाब में नहीं जोड़े जाने की छूट रहेगी। लेकिन अपने निर्वाचन में वापस पहुंचने के बाद खुद के निर्वाचन क्षेत्र में होने वाली यात्रा का खर्च उम्मीदवार के चुनावी खर्च के हिसाब में शामिल किया जाएगा।

 

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