बुधवार, 22 अक्टूबर 2008

चुनाव अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित

चुनाव अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित

ग्वालियर, 21 अक्टूबर 08/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी ने विधानसभा चुनाव प्रक्रिया के दौरान जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग एवं उनसे होने वाले शोरगुल को दृष्टिगत रखते हुये ध्वनि विस्तारक यंत्रों के निर्वाध उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है । यह आदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत जारी किया गया है । जिसमें रात्रि दस बजे से प्रात: 6 बजे के बीच ध्वनि विस्तारक नहीं चलाया जा सकेगा ।

       कलेक्टर श्री त्रिपाठी द्वारा विधान सभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है । आदेश में उल्लेख है कि विभिन्न राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव अवधि में प्रचार-प्रसार के लिये अत्यधिक संख्या में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जाता है । इसलिये कलेक्टर द्वारा जिले में रात्रि दस बजें से प्रात: 6 बजे तक लाउड स्पीकर एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया गया है । उक्त समयावधि को छोड़कर शेष समयावधि के लिये प्रात: 6 बजे से रात्रि दस बजे तक चुनाव सभाओं और चुनाव प्रचार के वाहनों हेतु श्रृंगाकार(हार्नटाइप) शंकु (कोन) टाइप ध्वनि विस्तारकों के उपयोग के लिये अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा । अनुमति शुदा ध्वनि विस्तारक किसी चिकित्सालय, उपचर्या गृह (नर्सिंग होम) दूरभाष केन्द्र, न्यायालय, शिक्षण संस्था एवं उसके छात्रावास, सरकारी कार्यालय, स्थानीय प्राधिकरण के कार्यालय तथा बैंक से दो सौ मीटर की दूरी के भीतर नहीं चलाया जायेगा ।

       नगर निगम ग्वालियर सीमा के अन्तर्गत अपर जिला मजिस्ट्रेट से एवं अन्य क्षेत्रों के लिये संबंधित अनुविभागीय मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगी । निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक अभ्यर्थी जिनके द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जाता है । उस पर होने वाले व्यय को अपने निर्वाचन लेखे में स्पष्टत: समाविष्ट करेंगे । इस आदेश के उल्लघन पर भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत एवं म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्व किया जायेगा ।

 

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