अमानक पाये गये घी का विनिष्टीकरण मिलावट करने वाले व्यवसायियों के विरूध्द कड़ी कार्रवाई होगी
ग्वालियर 27 अक्टूबर 08 । कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने कहा है कि पिछले दिनों खाद्य पदार्थों की जांच के लिये भेजे गये नमूनों में अमानक पाये गये घी का विनिष्टीकरण का काम वैधानिक प्रक्रिया के तहत शुरू कर दिया गयाहै । आज यातायात नगर के लक्ष्मीपुरम के नजदीक कई टीन घी का विनीष्टीकरण किया गया है । कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने बताया कि कि संबंधित घी फर्मों के खिलाफ धारा 188 के तहत संबंधित थानों में एफआईआर भी दर्ज कराई जा रही है ।
कलेक्टर श्री त्रिपाठी ने खाद्य पदार्थ विक्रेताओं को आगाह किया है कि मिलावटी खाद्यान्न सामग्री बेचने पर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जायेगी । किसी मिलावटी विक्रेता को बख्शा नहीं जायेगा ।
जनसाधारण को मिलवट रहित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उध्देश्य से कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने दंडप्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुये दीपावली त्यौहार के मद्देनजर मिलावटी घी, दुग्ध, मावा एवं अन्य दुग्ध उत्पादन तथा खाद्य पदार्थों में मिलावट पर सख्त रोक लगा दी है। इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही के लिये अधिकारियों का प्रकोष्ठ भी गठित किया है । इस प्रकोष्ठ में सहायक कलेक्टर सुश्री स्वाति मीना मोबाइल क्रमांक 9009176020, संयुक्त कलेक्टर श्री नियाज अहमद मोबाइल क्रमांक 9424471256, औषधि एवं प्रशासन के खाद्य निरीक्षक श्री राजेश कुमार का मोबाइल क्रमांक 991652192 और खाद्य निरीक्षक श्री धमेन्द्र कुमार सोनी का मोबाइल क्रमांक 9893994698 है । यह प्रकोष्ठ मिलावटी खाद्य पदार्थों , नापतौल, दवाओं में गड़बड़ी की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल आकस्मिक निरीक्षक करेंगे । कलेक्टर ने आम जन से आग्रह किया है कि कहीं से मिलावटी शिकायत प्राप्त हो वे सीधे प्रकोष्ठ के अधिकारियों के मोबाइल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं ।
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