कोई भी व्यक्ति नकली व मिलावटी घी खोवा दुग्ध उत्पादन नहीं करेगा और न हीं इनका विक्रय करेगा
ग्वालियर 19 अक्टूबर 08। जिला दण्डाधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी ने नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत ग्वालियर जिले की सीमा के अन्दर नकली एवं मिलावटी घी, खोवा नकली दुग्ध उत्पादन एवं इसके विक्रय करने को प्रतिबन्धित किया है। अब कोई भी व्यक्ति द्वारा नकली मिलावटी घी खोवा एवं अन्य दुग्ध उत्पादन नहीं करेगा और न हीं इनका विक्रय करेंगा।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि धन तेरस एवं दीपावली आदि बड़े त्यौहारों का माह चल रहा है। इस समय आम जनता के बीच खोवा, घी एवं अन्य दुग्ध पदार्थों से निर्मित मिठाईयों का उपयोग एवं खपत काफी मात्रा में बढ़ जाती है। इनका सेवन सभी आयु एवं वर्गों के लोग करते हैं। जिला दण्डाधिकारी ने कहा है कि मेरे संज्ञान में आम नागरिको द्वारा सीधे, और कुछ समाचारपत्रों में प्रकाशित खबरों के माध्यम से तथा दूरभाष पर समय-समय पर प्राप्त सूचनाओं से यह बात आई है कि कतिपय मिलावटखोर, असामाजिक तत्वों द्वारा घी, खोवा एवं दुग्ध उत्पादों की ज्यादा खपत होने के कारण बड़ी मात्रा में मिलावट एवं नकली उत्पाद अवैध रूप से बनाकर बाजार में खपाने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा यह समाधान हो चुका है कि इन नकली एवं मिलावटी उत्पादों से ग्वालियर जिले के नागरिको के स्वास्थ्य पर गम्भीर आसन्न खतरा उत्पन्न हो गया है। जिसका तत्काल निवारण किया जाना आवश्यक है। इस आसन्न खतरे से ग्वालियर जिले के नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु जिला दण्डाधिकारी, ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत यह प्रतिबंध लगाया है।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा तथा उनके द्वारा अधिकृत कार्यपालिक दण्डाधिकारी तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों द्वारा किसी भी स्थल पर नकली व मिलावटी घी, खोवा एवं अन्य दुग्ध उत्पाद बनने एवं विक्रय होने की सूचना पर उसका निरीक्षण करते। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के समक्ष प्राधिकारी द्वारा ऐसी सामग्री का सैम्पल लिया जा सकेगा तथा यदि निरीक्षण मे प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि किसी प्रकार का नकली व मिलावटी घी, खोवा एवं अन्य दुग्ध उत्पाद बनाया जा रहा है अथवा विक्रय किया जा रहा है तो उसे तत्काल प्रभाव से जप्त किया जा सकेगा। इस जप्त सामग्री का निष्पादन खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए गये सैम्पल की प्रयोगशाला रिपोर्ट आने के पश्चात संबंधित जप्तीकर्ता अधिकारी द्वारा किया जावेग। यदि रिपोर्ट में सामग्री नकली एवं मिलावटी पाई जाती है तो ऐसी सामग्री का विनिष्टीकरण कर अन्य वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत दोषी व्यक्ति के विरूध्द कार्यवाही की जावेगी तथा इस आदेश के उल्लंघन स्वरूप पुलिस द्वारा कार्यवाही की जायेगी। किये गये निरीक्षण के दौरान यदि ऐसे कोई संस्थान जिसमें नकली व मिलावट की सूचना प्राप्त हुई हों तो वह निरीक्षण के समय बन्द पाया जाये और तत्समय स्थल पर मौजूद व्यक्तियों तथा पास-पड़ोस के निवासियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर यदि इस बात की युक्तियुक्त सम्भावना प्रतीत हो कि उस स्थल पर नकली मिलावटी धी, खोवा एवं अन्य दुग्ध उत्पाद का विक्रय चलता रहा है तो ऐसे स्थल को सील्ड किया जावेगा तथा संस्था के संचालक या स्वामी के मिलने पर संस्थान को खुलवाकर, उसका निरीक्षण कर कण्डिका-2 में उल्लेखित कार्यवाही की जा सकेगी।
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