बुधवार, 22 अक्टूबर 2008

शस्त्र लायसेंस निलंबित

शस्त्र लायसेंस निलंबित

ग्वालियर 21 अक्टूबर 08 । जिला निर्वाचन एवं दंडाधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी ने आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर थाना घाटीगांव और भंवरपुरा थाना के अन्तर्गत आने वाले सात ग्रामों महुआखेड़ा, चराई डांग, तिलावली, समेड़ी, बसौटा, बसई एवं खितैरा को छोड़कर शेष सभी शस्त्र अनुज्ञप्तियां  निलंबित कर दी हैं ।

       श्री त्रिपाठी ने जिले में धारा 144 भी लगा दी है तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिये आगामी 16 से 20 नवम्बर के बीच समस्त शस्त्र स्थानीय थाने में जमा कराने के निर्देश दिये हैं ।

       माननीय न्यायाधिपति, न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी, शासकीय अभिभाषक, सुरक्षा व चुनाव कार्य में लगे अधिकारियों, सैनिक अधिकारियों, सुरक्षा बलों, विशिष्ट व्यक्तियों, बैंक गार्डों  और धार्मिक कानून एवं परम्परा वाले व्यक्तियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा ।

 

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