मंगलवार, 21 अक्टूबर 2008

चुनाव अवधि में अधिकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण प्रतिबंधित

चुनाव अवधि में अधिकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण प्रतिबंधित

ग्वालियर 20 अक्टूबर 08 । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी ने जिले में स्थित निगम मंडलों सहित केन्द्र एवं राज्य सरकार के सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिये हैं कि विधानसभा निर्वाचन अवधि में किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी का स्थानांतरण नहीं किया जाये। यदि स्थानांतरण आदेश आचरण संहिता लागू होने से पूर्व का भी हो तो भी उस अधिकारी कर्मचारी को निर्वाचन कार्यालय की अनुमति के बिना कार्यमुक्त नहीं किया जाये।

       जिला निर्वाचन कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार विधानसभा निर्वाचन 2008 का मतदान 25 नवम्बर को तथा मतगणना 8 दिसम्बर को की जायेगी । आयोग की अधिसूचना तिथि 14 अक्टूबर से आदर्श आचरण संहिता लागू की जा चुकी है जो 13 दिसम्बर तक प्रभावशील रहेगी । कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने बताया है कि निर्वाचन कार्य में लगने वाले कर्मचारियों का डाटाबेस तैयार किया जा चुका है जिसके आधार पर मतदान दलों, जोनल अधिकारियों एवं मतगणना कर्मियों के दलों का गठन किया जायेगा । इसलिये आयोग की अधिसूचना के दौरान आदर्श आचरण संहिता की अवधि में शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण आयोग के अनुमोदन के बिना प्रतिबंधित किये गये हैं ।

 

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