शनिवार, 25 अक्तूबर 2008

विधान सभा निर्वाचन 2008 नामांकन भरते समय तीन से अधिक वाहनों को अनुमति नहीं

विधान सभा निर्वाचन 2008 नामांकन भरते समय तीन से अधिक वाहनों को अनुमति नहीं

रिटर्निंग ऑफीसर कक्ष में अभ्यर्थी, प्रस्तावक व चार समर्थकों को ही ले जा सकेंगे रिटर्निंग आफीसर के कक्ष में

 

ग्वालियर, 24 अक्टूबर 08 / निर्वाचन आयोग ने नामांकन भरने के समय अभ्यर्थियों के लिए वाहन और समर्थकों की संख्या निर्धारित की है । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी ने सभी मान्यता प्राप्त दलों एवं अभ्यर्थियों से आयोग के उक्त दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है । ज्ञातव्य रहे विधान सभा निर्वाचन कार्यक्रम के तहत 31 अक्टूबर 2008 से नाम निर्देशन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू होकर 7 नवम्बर तक चलेगी । नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 8 नवम्बर को होगी और 10 नवम्बर को अभ्यर्थिता वापस ली जा सकेगी । निर्वाचन कार्यक्रम के तहत मतदान 25 नवम्बर को और मतों की गणना 8 दिसंबर को होगी।

       निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार अभ्यर्थी के नामांकन भरते समय रिटर्निंग ऑफीसर कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में केवल तीन वाहन प्रवेश कर सकेंगे । रिटर्निंग ऑफीसर के कक्ष में नामांकन भरते समय अभ्यर्थी अपने साथ प्रस्तावक व चार अन्य समर्थकों को ही ला सकते हैं । नामांकन भरते समय अभ्यर्थी द्वारा लाये गये तीन वाहनों का व्यय भी अभ्यर्थी के निर्वाचन लेखा में शामिल किया जायेगा । साथ ही उक्त तीनों वाहनों की अनुमति भी नामांकन भरने से पूर्व लेनी होगी ।

       कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री त्रिपाठी ने निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का हवाला देकर अभ्यर्थियों से कहा है कि वे जुलूस में तीन से अधिक वाहनों का उपयोग न करें । साथ ही वाहनों की अनुमति भी पूर्व में ही ले लें । यह अनुमति नामांकन भरने से प्रचार समाप्ति की समय -सीमा (मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व) के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दी जायेगी । मतदान दिवस अर्थात 25 नवम्बर 2008 को अभ्यर्थी को उसके स्वयं के उपयोग हेतु एक वाहन एवं चुनाव एजेन्ट अथवा कार्यकर्ता के उपयोग के लिए एक वाहन इस प्रकार कुल दो वाहनों की अनुमति दी जायेगी ।

 

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