अपर आयुक्त ने निर्वाचन की व्यवस्थाओं के संबंध में बैठक ली
ग्वालियर दिनांक 17.10.2008: अपर आयुक्त कौशलेन्द्र सिंह भदौरिया ने आज नगर निगम के अधिकारियों, उपायुक्त, वार्ड ऑफीसरों की बैठक लेकर आगामी विधानसभा चुनाव में सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1994 के तहत कलेक्टर महोदय के निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने के लिये निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन में सम्पत्ति का विरूपण करना दण्डनीय अपराध होगा और सम्पत्ति का विरूपण करने वाले राजनीतिक दलों को नोटिस दिये जावेंगे तथा पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई जायेगी।
नगर निगम की सम्पत्तियों के लिये संबंधित क्षेत्राधिकारी तथा उपायुक्त पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायेेंगे। अन्य शासकीय सम्पत्तियों के लिये संबंधित विभागों के विभाग प्रमुख यह कार्यवाही करेंगे। अपर आयुक्त द्वारा समस्त अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में शासकीय तथा निगम की भूमियों पर सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1994 के तहत लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिये गये।
बैठक में अपर आयुक्त द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारियों की यह भी निर्देश दिये गये कि वे एक सप्ताह के अंदर अपने क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों का निरीक्षण कर उनमें फर्नीचर की कहां-कहां कितनी आवश्यकता है उसका ब्यौरा तैयार करावें। साथ ही मतदान केन्द्र पर विद्युत व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था तथा मतदान केन्द्र की तैयारियों से संबंधित अन्य आवश्यक मागो को भी दर्ज करावें।
आज की बैठक में निगम के समस्त उपायुक्त, सहायक आयुक्त, विभिन्न क्षेत्राधिकारी उपस्थित थे।
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