विधानसभा निर्वाचन 2008
जुलूस निकालने से पूर्व आयोजक अनुमति प्राप्त करें जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश
ग्वालियर 21 अक्टूबर 08 । स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिये जिला मजिस्ट्रेट श्री आकाश त्रिपाठी ने निर्वाचन के प्रचार प्रसार के लिये राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के द्वारा जुलूस निकालने के पूर्व जुलूस कार्यक्रम के बारे में क्षेत्रीय पुलिस स्टेशन को अग्रिम सूचना देकर जुलूस की अनुमति प्राप्त करना होगी ।
जिला मजिस्ट्रेट श्री आकश त्रिपाठी ने दंड प्रक्रिया 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत जुलूस आयोजकों को निर्देश दिये हैं कि जुलूस आयोजन करने वाले दल या अभ्यर्थी को यह बात तय कर लेना चाहिये कि जुलूस किस समय, किस स्थान से शुरू होगा और किस मार्ग से होकर जायेगा और किस समय किस स्थान पर समाप्त होगा । आयोजक कार्यक्रम के बारे में क्षेत्रीय पुलिस स्टेशन को अग्रिम सूचना देकर जुलूस की अनुमति प्राप्त करें । आयोजक जूलस का आयोजन प्रतिबंधित स्थान से नहीं निकाल सकेंगे । जुलूस का इंतजाम ऐसे किया जाये कि यातायात में कोई रूकावट या बाधा उत्पन्न किये बिना जुलूस का निकलना संभव हो सके । यदि जुलूस लम्बा हो तो लम्बाई वाले टुकड़ों में संगठित किया जाना चाहिये । जुलूस सड़क की बांयी ओर रखा जाना चाहिये और डयूटी पर तैनात पुलिस के निर्देशों और सलाह का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिये । जुलूस में शामिल लोगों द्वारा ऐसी चीजें लेकर चलने के विषय में, जिनका अवांछनीय तत्वों द्वारा विशेष रूप से उत्तेजना के क्षणों में दुरूपयोग किया जा सकता हो, उन पर राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को अधिक से अधिक नियंत्रण करना चाहिये । किसी भी राजनैतिक दलों के नेताओं के पुतले लेकर चलने, उनको सार्वजनिक स्थानों पर जलाने और इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शनों का समर्थन नहीं करना चाहिये । यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है । आदेश के उल्लंघन की दशा में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी ।यह आदेश निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने की दिनांक 13 दिसम्बर 08 तक प्रभावशील रहेगा ।
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