किरायेदारों, नौकरों एवं होटलों में ठहरने बाले व्यक्तियों की जानकारी देना अनिवार्य होगा
ग्वालियर 15 अक्टूबर 08। जिला मजिस्ट्रेट श्री आकश त्रिपाठी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत ग्वालियर जिले की नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत की शहरी सीमा क्षेत्र में प्रत्येक नागरिकों एवं मकान मालिकों को अपने किरायेदार, होटलों में काम करने बाले नौकरों एवं धर्मशालाओं होटलों में ठहरने वाले व्यक्तियों की सूची मय विवरण के साथ सम्बन्धित थानों को तत्काल देना अनिवार्य किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक जारी किया गया है। जानकारी प्रस्तुत नहीं करने बाले व्यक्तियों के खिलाफ प्रावधानो के अनुसार बैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।
यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर प्रतिवेदन मे दिये विन्दुओं का समाधान होने पर जारी किया है। पुलिस अधीक्षक ने अपने प्रतिवेदन में जिला मजिस्ट्रेट को अवगत कराया था कि अपराधों की समीक्षा करने पर यह तथ्य स्पष्ट हुआ है कि, अधिकांश घटनाओ में अभियुक्त या तो किरायेदार, नौकर के रूप में निवासरत पाये गए है, या किसी दीगर शहर प्रान्त के निवासी थे, जो यहां किसी न किसी होटल में अपना नाम पता बदलकर रहते है। इस प्रकार की वारदातों में ऐसे व्यक्तियों का सही पता ठिकाना रिकार्ड में न होने से पतारसी में काफी कठिनाईयां आती हैं। यदि ऐसे सभी किरायेदारों, नौकरों तथा होटल में ठहरने बाले व्यक्तियों का अभिलेख पुलिस विभाग के पास हो तो ऐसी वारदातो पर भी अंकुश लगेगा और साथ ही विवेचना में भी सुगमता होगी। इसके साथ ही किरायेदारों , नौकरों तथा होटल , धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों के सत्यापन उपरान्त अपराधी के रूप में चिन्हित करने में भी सुगमता होगी।
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