विधानसभा निर्वाचन 2008 : सामान्य जाति के प्रत्याशी 5 हजार और अजा जजा के प्रत्याशी ढाई हजार की जमानत जमा करेंगें - निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने ग्वालियर - चंबल संभाग के रिटर्निंग व सहायक रिटर्निंग आफीसर्स को दिया प्रशिक्षण
आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराने पर जोर
ग्वालियर 25 अक्टूबर 08 । नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करते समय कौन सी सावधानियाँ बरतनी है, अभ्यर्थी से कौन -कौन से प्रमाण पत्र लेने हैं और चुनाव लड़ने के लिए कौन सी शर्तों का पालन आवश्यक है । विधान सभा निर्वाचन से संबंधित ऐसी ही तमाम जानकारियाँ भारत निर्वाचन आयोग के सलाहकार श्री ए.के. मजूमदार एवं अवर सचिव श्री सुमित मुखर्जी ने ग्वालियर एवं चंबल संभाग के अर्न्तगत आने वाले सभी विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग व सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को विस्तार से दी । शनिवार को यहाँ राज्य स्वास्थ्य प्रबंधन एवं संचार संस्थान में संपन्न हुए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम मे रिटर्निंग व सहायक रिटर्निंग अधिकारियों से यह भी कहा गया कि आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन हो, जिससे स्वतंत्र व निष्पक्ष ढंग से निर्वाचन संपन्न हो सके । प्रशिक्षण कार्यक्रम में ग्वालियर के जिला कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी, अपर जिला दंडाधिकारी श्री आर.के. जैन, ग्वालियर संभाग की उप आयुक्त श्रीमती शशिकला खत्री व सहायक कलेक्टर कुमारी स्वाती मीणा सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी मौजूद थे।
रिटर्निंग आफीसर एवं सहायक रिटर्निंग आफीसर्स को प्रशिक्षण में बताया गया कि एक अभ्यर्थी अधिकत्तम चार नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकता है । इसी तरह एक व्यक्ति दो विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है । अभ्यर्थी से नाम निर्देशन पत्र के साथ आपराधिक प्रकरणों के संबंध में पृथक से प्रारूप 26 पर शपथ पत्र भी लिया जाना है । साथ ही उसके आपराधिक प्रकरणों के ब्यौरे समेत,चल,अचल सम्पत्ति व देनदारियों के संबंध में निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र भी अभ्यर्थी से लेना अनिवार्य हैं । रिटर्निंग एवं सहायक रिटनिंग अधिकारियों को बताया गया कि नाम निर्देशन पत्र के सभी कॉलम भरे होना चाहिये । प्रस्तावक उसी विधान सभा क्षेत्र का होना आवश्यक है, जिस विधानसभा से अभ्यर्थी को चुनाव लड़ना है । विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को पाँच हजार रूपये एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को ढाई हजार रूपये की जमानत राशि जमा करनी होगी ।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में रिटर्निंग व सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को आदर्श आचरण संहिता के बारे में भी आयोग से आये अधिकारियों ने विस्तार से जानकारी दी । उन्हें बताया गया कि नाम निर्देशन पत्र भरने के लिए आने वाले अभ्यर्थियों व राजनैतिक दलों से भी आचरण संहिता का पालन करायें । उनसे कहा गया कि नाम निर्देशन पूरी पारदर्शिता के साथ लिये जायें और विधिवत रूप से पब्लिक सूचना प्रकाशित की जाये । प्रशिक्षण कार्यक्रम में जुलूस,चुनाव प्रचार के लिए वाहनों की अनुमति, मतगणना स्थल की औपचारिकतायें सहित विधान सभा निर्वाचन से संबंधित अन्य बारीकियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।
निर्वाचन आयोग की अनुमति से ही शुरू हो सकेंगे रोजगारमूलक कार्य
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्पष्ट किया कि रोजगार मूलक काम निर्वाचन आयोग की अनुमति से ही शुरू किये जा सकेंगे । उन्होंने बताया यदि किसी क्षेत्र से रोजगार गारण्टी याजना के तहत काम की माँग होती है तो इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से निर्वाचन आयोग को प्रस्ताव भेजा जायेगा और आयोग की अनुमति मिलने पर काम शुरू किया जा सकेगा । उन्होंने कहा अन्य योजनाओं के प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नये कार्य भी अब शुरू नहीं किये जा सकेंगे । श्री त्रिपाठी ने बताया कि जननी सुरक्षा,आर.बी.सी.की धारा 6-(4) के तहत राहत एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत आर्थिक मदद दी जा सकेगी । लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का राजनैतिक दखल नहीं होना चाहिये ।
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