दो अपराधी जाकिर खाँ और बल्लू का जिला बदर
ग्वालियर 15 अक्टूबर 08। अपर जिला मजिस्ट्रेट श्री वेद प्रकाश ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 सहपठित धारा 5 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए अपराधी जाकिर खाँ पुत्र जसमाल खाँ निवासी चकराय पुरा थाना महाराजपुरा और अपराधी बल्लू पुत्र हरीश चन्द्र बाल्मीक निवासी खल्लासीपुरा शिन्दे की छावनी, लश्कर जिला ग्वालियर को एक-एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर किया है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश मे कहा है कि यह आदेश आपराधिक व असामाजिक गतिविधियो को नियंत्रण करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जन साधारण के हित मे किया गया है। उन्होने कहा हैं कि अनावेदक जाकिर खाँ को दिये गए कारण बताओ नोटिस मे जाकिर खाँ ने समाधानकारक उत्तर नहीं दिये है उनके खिलाफ विभिन्न अपराधों में 11 आपराधिक प्रकरण महाराजपुरा थाने में पंजीबध्द है जो उसकी आपराधिक गतिविधियों लोक व्यवस्था बनाये रखने के लिए प्रतिकूल प्रभाव डालती है जो उसे म प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 क एवं ख के लिए दोषी मानने के लिए पर्याप्त आधार है। अपर जिला मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार जाकिर खाँ को एक वर्ष का जिला बदर आदेश पारित कर निर्देश दिये हैं जाकिर खाँ जिला ग्वालियर एवं उसके निकटवर्ती जिले भिण्ड, मुरैना शिवपुरी दतिया की सीमा से एक वर्ष की अवधि के लिए बाहर चला जाए तथा विना पूर्व स्वीकृति के जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करे।
इसी तरह अपराधी बल्लू पुत्र हरीशचन्द्र बाल्मीकी पर विभिन्न आपराधिक मामलों में 13 प्रकरण थाना इन्दरगंज में पंजीबध्द है पूछे गए नोटिस में अपराधी बल्लू ने समाधानकारण उत्तर नहीं दिये है। इनकी आपराधिक गति विधियों लोक व्यवस्था को बनाये रखने के लिए प्रतिकूल प्रभाव डालती है तथा इनके अपराध मप्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम में दोषी मानने के लिए पर्याप्त आधार है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट ने बल्लू पुत्र हरीशचन्द्र वाल्मीकी के खिलाफ जिला बदर की कार्यवाही करते हुए अपराधी को निर्देश दिये है कि वह जिला ग्वालियर एवं उसके नजदीक जिले भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी, दतिया की सीमा से एक वर्ष की अवधि के लिए वाहर चला जाए तथा विना स्वीकृति के उपरोक्त जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करें।
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