जिला न्यायालय में स्थाई लोक अदालत
ग्वालियर 16 अक्टूबर 08। लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित प्रकरणों का निराकरण जिला न्यायालय परिसर में आयोजित हो रहीं स्थाई लोक अदालतों में किया जा रहा है । जिला न्यायाधीश श्री एल.एच. थदानी के मार्गदर्शन में आयोजित हो रही इन लोक अदालत में लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित ऐसे प्रकरणों का निराकरण किया जाता है, जो न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुए हैं । रजिस्ट्रार एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अरविन्द कुमार जैन ने जन सामान्य एवं पक्षकारों से उपरोक्त लोक अदालतों का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की है।
उल्लेखनीय है कि, लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित प्रकरणों में पक्षकारों को अपना मामला स्थाई लोक अदालत में रखवाने के लिए काई भी न्याय शुल्क नहीं देना पड़ता है और न हीं अन्य किसी प्रकार का खर्च देना होता है। पक्षकार को एक साधारण आवेदन पत्र पर अपनी समस्या लिखकर देनी होती है। लोकोपयोगी सेवाओ से संबंधित प्रकरणाकें की सुनवाई वर्तमान में जिला न्यायालय में पदस्थ प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती गिरवाला सिंह के द्वारा की जा रही है। लोक उपयोगी सेवाओं के प्रकरणों में डाकतार, टेलीफोन, मोबाईल, वायु व सड़क मार्ग से यात्रा एवं माल ढुलाई, विद्युत प्रकाश, जल प्रदाय, स्वच्छता प्रणाली, अस्पताल आदि से संबंधित प्रकरण शामिल किये जाते हैं । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के अनुसार हर माह के प्रत्येक शुक्रवार को अपरान्ह 5 बजे से 7 बजे तक यह स्थाई लोक अदालत आयोजित होती है । इनके अलावा माह के प्रथम व तृतीय शनिवार को स्थाई लोक अदालतें आयोजित होती हैं। जिनमें दीवानी, फौजदारी, मोटर यान दुर्घटना क्लेम व चैक अनादरण आदि प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जाता है । जिन विवादों का स्थाई रूप से समाधान हो जाता है उनके मुकदमों में लगने वाली कोर्ट फीस भी पक्षकार को वापस मिल जाती है।
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