गुरुवार, 16 अक्तूबर 2008

विधान सभा निर्वाचन 2008 सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के प्रावधानों का पालन कराने प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त

विधान सभा निर्वाचन 2008 सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के प्रावधानों का पालन कराने प्राधिकृत अधिकरी नियुक्त

 

ग्वालियर 15 अक्टूबर 08। सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी ने विभिन्न अधिकारियों को अधिकृत किया है। निर्वाचन को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढ़ंग से सम्पन्न कराने के मकसद से जारी किये गये इस आदेश में जिला दण्डाधिकारी ने साफ तौर पर कहा है कि यदि किसी के द्वारा शासकीय व अशासकीय सम्पत्ति को संबंधित विभाग या भवन स्वामी की बिना अनुमति के विरूपित किया जाता है तो सम्पत्ति विरूपण बावत थाने में प्रथम सूचना दर्ज कराई जाये।

       कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने एक आदेश जारी कर नगर निगम क्षेत्र एवं ग्रामीण अंचल के लिए दल गठित किए हैं। ये दल शासकीय विरूपित सम्पत्ति को पुन: मूल स्वरूप में लाने का काम करेंगे। इस दल में संबंधित क्षेत्रिय सिटी मजिस्ट्रेट, संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी , क्षेत्रिय नगर पुलिस अधीक्षक व अनुविभागीय अधिकारी पुलिस को शामिल किया गया है। साथ ही बी एस एन एल. के क्षेत्रीय एस डी ओ., विद्युत के सहायक यंत्री, नगर निगम-नगर पालिका के क्षेत्रीय अधिकारी व कर्मचारी, लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों समेत क्षेत्रीय उपयंत्री तथा संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को शामिल किया गया है।

       उल्लेखनीय है कि सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम में स्पष्ट उल्लेख है कि सम्पत्ति के स्वामी की लिखित अनुमति के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी सम्पत्ति को स्याही, खड़िया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करना दण्डनीय अपराध होगा। जिसमें जुर्माने का भी प्रावधान है। सम्पत्ति के अन्तर्गत भवन, झोंपड़ी, संरचना, दीवार, वृक्ष बाढ़, खम्बा(पोष्ट) , स्तंभ(खंभा) तथा अन्य परिनिर्माण शामिल हैं।

 

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