गुरुवार, 16 अक्तूबर 2008

विधान सभा निर्वाचन 2008 सभाओं के लिए स्थान निर्धारित

विधान सभा निर्वाचन 2008 सभाओं के लिए स्थान निर्धारित

ग्वालियर 15 अक्टूबर 08। जिले में विधान सभा निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी द्वारा राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा सभायें किये जाने के संबंध में स्थान निर्धारित किये गये हैं। इन सभा स्थलों पर राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी, प्राधिकृत अधिकारियों से अनुमति लेकर सभायें कर सकेंगे। जिला दण्डाधिकारी ने यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत जारी किया है।

       जिला दण्डाधिकारी श्री त्रिपाठी द्वारा ग्वालियर नगर सीमा में सभाओं के लिए 12 स्थल निर्धारित किये हैं। जिनमें फूलबाग मैदान क्रमांक-एक, लक्ष्मीबाई स्मारक के सामने फूलबाग मैदान क्रमांक-2, हेमू कालोनी चौक चावड़ी बाजार से सराफा गेट तक, रामलीला मैदान मुरार, बारादरी चौराहा मुरार, सिंहपुर रोड की ओर जाने वाले मार्ग पर , सदर बाजार मुरार चौराहा विजयराजे सिंधिया कन्या महाविद्याय ग्वालियर की ओर जाने वाले मार्ग पर, एस एफ मैदान, आई आई आई टी एम. मुरैना लिंक रोड के सामने का मैदान , जी वाय एम सी. मैदान सनातन धर्म मंदिर रोड, इन्टक मैदान, हजीरा, छत्री मैदान जनकगंज एवं पाताली हनुमान के पास मनोरंजनालय के बगल में नगर निगम पार्क निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार अनुविभाग ग्वालियर के अन्तर्गत मोहना में ताजिया पार्क एवं घाटीगांव में मेला मैदान, अनुविभाग डबरा के अन्तर्गत डबरा में नगर पालिका स्टेडियम मैदान व बस स्टेण्ड तथा पिछोर में कालिन्दी मेला परिसर , अनुविभाग भितरवार में बस स्टेण्ड भितरवार, करेरा में तिराहा टंकी के पास , स्टेडियम ग्राउण्ड , आंतरी में तहसील चौराहा, एवं चीनोर में कृषि उपज मण्डी मैदान निर्धारित किया गया है।

       नगर निगम ग्वालियर के अन्तर्गत सभाओं की अनुमति के लिए अपर जिला दण्डाधिकारी तथा अनुविभाग ग्वालियर, डबरा व भितरवार में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को अधिकृत किया गया है। सभा की अनुमति प्राप्त करने के लिये सभा दिनांक से अधिकतम चार दिवस पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना होगा। इसके लिए विधिवत धन राशि भुगतान करनी होगी। सभा की अनुमति सभा दिनांक से 48 घण्टे पूर्व ही जारी की जायेगी। प्रत्येक मैदान पर अनुमति का समय प्रात: 8 बजे से 10 बजे तक तथा अपरान्ह 2 बजे से 4 बजे के ब्लॉक में दी जायेगी। सभाओं की अनुमति 23 नवम्बर 08 तक ही दी जायेगी। यदि एक स्थान के लिए एक ही तिथि और एक ही समय के लिए अनुमति चाही जाती है, तो  ऐसी अनुमति प्रथम आवेदन कर्ता को दी जायेगी। लाउड स्पीकर आदि की अनुमति पृथक से लेनी होगी।

 

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