शुक्रवार, 17 अक्तूबर 2008

विधान सभा निर्वाचन 2008 चुनाव काफिले में तीन से अधिक वाहन नहीं रहना चाहिए

विधान सभा निर्वाचन 2008 चुनाव काफिले में तीन से अधिक वाहन नहीं रहना चाहिए

सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम का कड़ाई से पालन होना चाहिए

जिला निर्वाचन अधिकारी श्री त्रिपाठी ने डबरा और भितरवार में चुनाव तैयारी बैठक में अधिकारियों को दिये निर्देश

 

ग्वालियर 16 अक्टूबर 08। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी ने अधिकारियों से कहा है कि आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे। चुनाव में स्वयं को निष्पक्ष होना चाहिए तथा अपनी निष्पक्षता   दूसरों को भी दिखाना चाहिए। चुनाव काफिले में चुनाव में खड़े प्रत्याशी सहित तीन से अधिक वाहन नहीं रहना चाहिए। वाहनों पर लगने वाले लाउडस्पीकर की अनुमति भी प्रथक से दी जावे। सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम को कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

       कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी आज डबरा  और भितरवार में चुनाव तैयारी सम्बन्धी बैठक में अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे। बैठक में पुनिल अधीक्षक श्री बी के. सूर्यवंशी सहित दोनों अनुविभागों के अनुविभागीय दण्डाधिकारियो, पुलिस एवं अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

       जिला निर्वाचन अधिकारी श्री त्रिपाठी ने कहा कि चुनाव आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन कराये और पूरी मुस्तैदी के साथ अपने दायित्वों का निर्वाहन करे। विकास कार्यों से जुड़े अधिकारियो को निर्देश देते हुए कलेक्टर ने कहा कि कोई भी स्वीकृत नया काम प्रारंभ नहीं किया जावे, न ही किसी भी तरह की स्वीकृतियां जारी की जाये। केवल वे ही काम चालू रहेंगे जो पूर्व से प्रगति पर है। कलेक्टर ने सभी खण्ड शिक्षा अधिकारियों से कहा कि स्कूलों में जितने भी मतदान केन्द्र बनाये गए है उनमें रेम्प बनाये जावें साथ ही खिड़की दरवाजों की दुरूस्ती भी कराई जाये, इसके लिए मूलभूत राशि उपलब्ध करा दी गई है। इसी तरह हाईस्कूल और हायर सैकेण्ड्री स्कूलों में स्थापित मतदान केन्द्रों में रेम्प बनाने और अन्य दुरूस्ती कार्यों को शिक्षा विकास निधी से कराया जावे। उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्रों तक पहुंचने बाले एप्रोच रोड़ों का भी सुधार किया जावे ताकि आम जन एवं वाहन आसानी से आ जा सके। विरूपण निवारण अधिनियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने पर जोर देते हुए कलेक्टर ने कहा कि इस अधिनियम मे कोई भी कोताही बरदास्त नहीं होगी, उन्होंने कहा कि सम्बन्धित विभागों के अधिकारी अपने -अपने भवनों पर लगे पोस्टर नारों एवं अन्य प्रचार सामग्री को तत्काल हटाये। किसी भी शासकीय सम्पत्ति पर नारे पोस्टर नहीं लगे रहना चाहिए। इसी तरह एम.पी.ई.वी. और दूर संचार के खम्बो पर किसी भी तरह की प्रचार सामग्री लगी नहीं होना चाहिए। कलेक्टर ने कहा कि अगर शासकीय भवनों, दीवारों पर नारे पोस्टर लगे है उन्हें तत्काल विरूपित किया जावे। अगर निजी भवनो पर पोस्टर बैनर एवं नारे लिखे है तो भवन मालिक द्वारा दी गई अनुमति को देखा जाये, अगर भवन मालिक ने अनुमति नहीं दी है तो उस भवन मालिक के खिलाफ सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के खिलाफ कार्यवाही की जावे।

       कलेक्टर ने कहा कि अनुविभाग स्तर पर सभी पेन्टरों, लाउडस्पीकरों और टेन्ट वालों की बैठक लेकर उन्हें कड़ी हिदायत देते हुए अधिनियमों में दिये गए प्रावधानो से अवगत कराया जावे। उन्होंने कहा कि रात्रि में पेन्टर वगैर अनुमति के अगर नारे लिखते या पोस्टर लगाते पाये जायें उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाये। कलेक्टर ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का उल्लेख करते हुए कहा कि लाउडस्पीकर की प्रथक से अनुमति दी जावे कोई भी लाउडस्पीकर का उपयोग रात्रि 10 बजे तक किया जावे।  आम सभा स्थलों की अनुमति पर चर्चा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा अगर एक ही सभा स्थल पर एक ही दिनांक एवं एक ही समय की अनुमति मांगी जाती है तो लॉट डालकर अनुमति देने की कार्यवाही की जावे। चुनावी गतिविधियों की आवश्यक वीडियोग्राफी भी की जाये। राजनीतिदलों के दबाव में आकर कोई भी कार्य नहीं किया जावे।

       पुलिस अधीक्षक श्री बी.के. सूर्यवंशी ने सभी पुलिस अधिकारियों से कहा कि अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्यवाही होती रहे उन्होंने कहा कि अद्यतन अपराधियों के खिलाफ म प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए जिला बदर की कार्यवाही की जाये। श्री सूर्यवंशी ने कहा कि हथियार शस्त्रों के जमा करने की कार्यवाही 25 अक्टूबर तक पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि जमा होने बाले शस्त्रों को पूरी सुरक्षा के साथ सुरक्षित स्थान पर रखा जावे। इसके आदेश जारी किये जा रहे है। निर्वाचन सम्बन्धी शिकायत जैसे ही प्राप्त होती है उसकी जांच कर 24 घण्टे के अन्दर निर्वाचन आयोग को जानकारी भेजी जावे।

 

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