गुरुवार, 9 अक्तूबर 2008

अस्थाई अतिशबाजी दुकानें लगाने के लिए 20 से 30 अक्टूबर तक की अनुमति दी जायगी

अस्थाई अतिशबाजी दुकानें लगाने के लिए 20 से 30 अक्टूबर तक की अनुमति दी जायगी

मेले के खुले मैदान में टीन शेड बनाकर दुकानें लगाई जायेगीं

ग्वालियर 4 अक्टूबर 08। दीपावली त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए फुटकर अस्थाई लायसेन्स धारी अतिशवाजी दुकानदारो को 20 से 30 अक्टूबर तक दुकानें लगाने की अनुमति दी जायेगी। यह दुकानें मेले के खुले मैदान में टीनशैड बनाकर लगाई जायेगी। जहां नगर निगम द्वारा तीन फायर व्रिगेड की व्यवस्था की जायेगी। यह निर्णय पिछले दिनों फुटकर अतिशवाजी दुकानें लगाने के सम्बन्ध में आमंत्रित बैठक में लिए गए। बैठक की अध्यक्षता अपर कलेक्टर जिला मजिस्ट्रेट श्री आर के जैन ने की। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिटी मजिस्ट्रेट सहित नगर निगम वाणिज्य कर विद्युत विभाग तथा खेरिज आतिशवाजी व्यवसायी संघ के पदाधिकारी उपस्थित थे।

       बैठक में निर्णय लेते हुये बताया कि 10 अक्टूबर 08 तक फुटकर अतिशवाजी दुकानदारों से आवेदन पत्र आमंत्रित कराये जावें। प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर 15 अक्टूबर 08 तक लायसेन्स जारी किये जायेगें। मेला पदाधिकारी द्वारा 16 अक्टूबर तक दुकानों का आवंटन किया जायेगा। इसमें सिटी मजिस्ट्रेट श्री के.एम. सोलंकी सी.एस.पी. मुरार मेला सचिव और थानाप्रभारी गोला का मंदिर कार्रवाई करेंगे। अपर जिला  मजिस्ट्रेट ने बताया कि 19 अक्टूबर तक दुकाने स्थापित करली जायेगीं। 20 अक्टूबर को टीम जांच करके प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे। जांच टीम 4 सदस्यीय होगी। केवल गतवर्ष के मैदान के फुटकर अनुज्ञप्तिधारियों को ही लायसेन्स जारी किये जायेंगे। पुलिस विभाग द्वारा दुकानों की अवधि में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाये। फुटकर लायसेन्सी के प्राप्ति के समय फायर व्रिग्रेड की रसीद कटाना आवश्यक होगा। फुटकर अतिशवाजी दुकानों के अन्दर या पीछे किसी प्रकार के स्टोव, गैस अथवा अन्य किसी ज्वलनशील पदार्थों से खाना चाय किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री बनाना प्रतिबंधित रहेगा। अतिशबाजी परिसर में कोई भी चाय नास्ते की दुकान तथा हाथ ठेला संचालित नहीं किया जायेगा। विद्युत कनेक्शन फुटकर अतिशवाजी संघ द्वारा लिया जायेगा। दुकानों के आसपास फटाके चलाना प्रतिबंधित रहेगा।

 

आतिशवाजी लायसेन्स प्राप्त करने की सलाह

मेला मैदान में अस्थाई फुटकर अतिशवाजी लायसेन्स प्राप्त के लिए आवेदक को निर्धारित सी-फार्म में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आतिशवाजी लायसेन्स केवल गत वर्ष संचालित अस्थाई दुकानदारों को ही दिये जायेगें। आवेदन पत्र के साथ मूल लायसेन्स चालान की कॉपी, दो फोटो एवं निवास स्थान के संबंध में राशनकार्ड, बिजली का बिल अथवा टेलीफोन बिल की छायाप्रति लगानी होगी। चालान निर्धारित शुल्क 150 रूपये चालान शीर्ष 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएें विधिक आतिशवाजी जमा करना होगा। आवेदन चालान प्रति के साथ 10 अक्टूबर 08 तक कार्यालयीन समय पूर्वान्ह 11 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक एडी.एम. कार्यालय गोरखी में जमा किये जा सकते है।

       बैठक के प्रारंभ में सभी अतिशवाजी विक्रेता पदाधिकारियों को शासन के निर्देशों एवं कानून के प्रावधानों से अवगत कराया गया।

 

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