अब निगम को होर्डिंग से होगी 3 करोड़ की आय
ग्वालियर दिनांक 14 अक्टूबर 2008: नगर निगम अब सरकारी तथा प्राईवेट जमीनों में लगें होर्डिग पर कर वसूल कर सकेगा । उक्त निर्देश मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा नगर निगम ग्वालियर के विज्ञापनों हेतु निकाले गये टेण्डर के विरूद्व स्थानीय होर्डिग व्यवसायियों द्वारा न्यायालय में लगाये गये स्टे स्थगन आदेश के विरूद्व दिये गये निर्णय में कहा गया कि नगर निगम होर्डिग के लिये बुलाये टेंण्डरों पर कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र हैं।
नगर निगम द्वारा हाल ही में होर्डिगों के टेण्डर बुलाये गये थे जिनमें लगभग 2 करोड़ रूपये अधिकतम प्राप्त हुआ है। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अब नगर निगम शीघ्र ही सम्पूर्ण शहर में होर्डिग लगाने का विज्ञापन, एजेंसी को ठेका देगी जिससे नगर निगम को 3 करोड़ रूपये वार्षिक की आमदनी होने की संभावना हैं । अब नगर निगम इस आदेश के बाद शहर में विज्ञापन व्यवसायों के लिये बुलाये गये टेंण्डरों में कार्यादेश जारी कर सकेगा । होर्डिग ठेके से संबंधित इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि नगर निगम प्राईवेट भूमियों पर लगें होर्डिग पर भी प्रतिमाह किराया वसूल कर सकेगा, जो निजी भूमि पर लगे होर्डिगों के मालिक यदि निगम को टेक्स अदा नही करेंगे तो निगम उनके भवनों की कुडकी भी कर सकेगा। नगर निगम चाहे तो इन होर्डिगो को राजसात भी कर सकेगा ।
ज्ञातव्य हो कि नगर निगम ग्वालियर द्वारा विगत एक वर्ष से विज्ञापनों की उपविधि का निर्माण कर रही है। एक वर्ष के प्रयासों के बाद विज्ञापनों की उपविधियों के अनुसार कार्यवाही संभव हो पायेगी ।
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