रविवार, 5 अक्टूबर 2008

पी.एन.डी.टी. एक्ट के उल्लंघन पर एक और अल्ट्रासाउण्ड मशीन का पंजीयन निलंबित

पी.एन.डी.टी. एक्ट के उल्लंघन पर एक और अल्ट्रासाउण्ड मशीन का पंजीयन निलंबित

 

ग्वालियर 1 अक्टूबर 08। गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम  (पी.एन.डी.टी. एक्ट) का उल्लंघन करने पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी ने नगर के एक और अल्ट्रासाउण्ड मशीन का पंजीयन निलंबित कर दिया हैं। गत एक माह के दौरान जिला कलेक्टर द्वारा उक्त सेंटर समेत कुल पांच अल्ट्रा साउण्ड सेंटर के पंजीयन निलंबित किये जा चुके हैं। उन्होंने पंजीयन निरस्त करने के लिए नोटिस भी जारी किए हैं। अल्ट्रासाउण्ड सेंटर के संचालक को पत्र प्राप्ति के सात दिवस के भीतर सप्रमाण जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। जिला दण्डाधिकारी ने यह कार्रवाई गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम के सक्षम प्राधिकारी की हैसियत से की है।

            जिला कलेक्टर ने आई.पी.एण्ड ओ.एस दीवान मैमोरियल हॉस्पीटल हुजरात रोड़ ग्वालियर की अल्ट्रासाउण्ड मशीन का पंजीयन निलंबित करने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई उक्त संस्था द्वारा सक्षम प्राधिकारी को निर्धारित फोर्म- एफ पर माह अगस्त 08 की प्रस्तुत रिपोर्ट के परीक्षण के आधार पर की गई है। संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में पांच मरीजों का अल्ट्रासाउण्ड होना बताया गया था। इनमें से किसी भी मरीज का पूर्ण पता एवं दूरभाष क्रमांक अंकित नहीं होना पाया गया। इस प्रकार संस्था द्वारा सक्षम अधिकारी को भ्रमपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उल्लेखनीय है कि पी एन डी टी. एक्ट के तहत फॉर्म -एफ पर अल्ट्रासाउण्ड वाले मरीज का पूर्ण पता लिखा जाना अनिवार्य है।

            गौरतलब है कि गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम, कन्या भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाने के मकसद से लागू किया गया है। काबिले गौर है समाज से लड़कियों की संख्या लगातार कम हो रही है। पंजाब एवं हरियाणा जैसे राज्यों की तरह ग्वालियर एवं चंबल अंचल में भी लिंगानुपात की विषमता चिंतनीय होती जा रही है। माँ के गर्भ में ही भ्रूण का लिंग जानने में अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन का दुरूपयोग न हो इसी उद्देश्य से यह अधिनियम लागू हुआ है।  

 

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