धूम्रपान प्रतिबन्ध पर प्रभावी अमल के लिए सिटी मजिस्ट्रेट तैनात
ग्वालियर 3 अक्टूबर 08। 2 अक्टूबर 08 से सभी सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान प्रतिबन्ध पर प्रभावी अमल सुनिश्चित कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट श्री आकाश त्रिपाठी ने सर्म्पूण जिले के लिए सात सिटी मजिस्ट्रेट प्राघिकृत किये है। प्राधिकृत किये गए सिटी मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्रों में स्थित सभी होटलों एवं रेस्टोरेंन्टस एवं सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान प्रतिबंध के सन्दर्भ में कार्यवाही करेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट ने सभी सिटी मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिये है कि सार्वजनिक स्थल जहां 30 से अधिक लोगों की बैठक की क्षमता है ऐसे स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबन्ध नियम का कड़ाई से पालन किया जावे। जो व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करें उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाई की जावे। सभी सिटी मजिस्ट्रेट एवं अनुविभागीय मजिस्ट्रेट उनके क्षेत्र में आने बाले सरकारी एवं निजी विभागों के अधिकारियों को भी तत्सम्बधी निर्देश जारी करेंगे। इन अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये गए है कि जिन चिन्हित सार्वजनिक स्थलों पर गैर धूम्रपान क्षेत्र जहां धूम्रपान करना अपराध है सूचनाए लगाईं जाये। नियमों का उल्लंघन होने पर की गई कार्यवाही की जानकारी प्रत्येक माह की अन्तिम तारीख के पूर्व अपर जिला दण्डाधिकारी को पहुंचाई जाये।
जिला मजिस्ट्रेट श्री शिवराज वर्मा को अनुविभाग ग्वालियर क्षेत्र के लिए प्राधिकृत किया है। इसी प्रकार सिटी मजिस्ट्रेट राजेश वाथम को अनुविभाग लश्कर के लिए, सिटी मजिस्ट्रेट श्री के.एस.सोलंकी को अनुविभाग मुरार, सिटी मजिस्ट्रेट श्रीमती दिशाप्रणय नागवंशी को अनुविभाग झांसी रोड़, एस.डी.एम. आदित्य सिंह तोमर को अनुविभाग ग्वालियर एस.डी.एम. श्री अनिल व्यास को अनुविभाग भितरवार और एस.डी.एम. श्री नियाज खान को अनुविभाग डबरा के लिए प्राधिकृत किया है।
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