मंगलवार, 14 अक्टूबर 2008

आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 87 प्रकरण दर्ज

आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 87 प्रकरण दर्ज

ग्वालियर 12 अक्टूबर 08। जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए जहां हर उचित मूल्य की दुकान पर नोडल अधिकारी तैनात किये गए हैं वहीं कैरोसिन व घरेलू गैस का दुरूपयोग रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई जारी है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में सितम्बर माह के अन्त तक जिले में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 87 प्रकरण बनाये गये। साथ ही 28 लाख 7 हजार रूपये से अधिक लागत की समग्री जप्त की गई है।

       जिला आपूर्ति नियंत्रक श्रीमती ज्योति शाह नरवरिया ने बताया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत होटलों में घरेलू गैस दुरूपयोग के 16 प्रकरण बनाये गये और इस कार्रवाई में 59 गैस सिलेण्डर व दो गैस भट्टी जप्त की गईं। इसी प्रकार 13 कैरोसिन डीलर व अनुज्ञप्तिधारी एवं दो लीड संस्थाओं के विरूध्द इस अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किये गये। वाहनों में कैरोसिन के दुरूपयोग पर अंकुश लगाने के लिए 6 वाहनों को जप्त कर प्रकरण बनाये गये व 250 लिटर कैरोसिन जप्त किया गया। इसी तरह वाहनों में एल.पी.जी. के दुरूपयोग को रोकने के लिए हुई कार्रवाई के तहत 5 वाहन व 5 सिलेण्डर जप्त कर प्रकरण दर्ज किये गये। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत तीन पेट्रोल पम्प के विरूध्द भी प्रकरण दर्ज किये जाकर 20 हजार लिटर से अधिक पेट्रोल व 785 लिटर डीजल जप्त किया गया है। इसके अलावा एक गैस डीलर से 15 गैस सिलेण्डर व एक वाहन जप्त किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई ।

 

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