गुरुवार, 9 अक्तूबर 2008

बगैर लायसेंस प्राप्त आतिशवाजी का विक्रय नहीं होगा

बगैर लायसेंस प्राप्त आतिशवाजी का विक्रय नहीं होगा

आतिशवाजी दुकानों का लायसेन्स केवल मेला मैदान के लिए जारी होगा

ग्वालियर 7 अक्टूबर 08। आतिशवाजी का विक्रय केवल उन्ही व्यवसायियों द्वारा किया जायेगा जिन्होंने अपर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय ग्वालियर से अस्थाई आतिशवाजी का लायसेन्स प्राप्त किया है बगैर लायसेन्स प्राप्त कोई भी दुकानदार आतिशवाजी का विक्रय नहीं कर सकेगा। यह लायसेन्स केवल मेला मैदान के लिए ही जारी किये जायेगें।

       अपर जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि दीपावली त्यौहार पर शहर के मुख्य बाजारों में काफी जनसमूह एवं भीड़भाड़ रहती है। इस कारण आने जाने में काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। यह भी देखने में आता है कि, शहर के मुख्य बाजार बाडा, मुरार, हजीरा, गोले का मंदिर, थाटीपुर चौराहा, जनकगंज, फालका बाजार एवं अन्य छोटी-छोटी दुकानों पर फटाके एवं अन्य विस्फोटक सामग्री का क्रय विक्रय बिना लायसेन्स के किया जाता है। जबकि अपर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा दिनांक 20 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक के लिये अस्थाई आतिशवाजी लायसेंस केवल मेला मैदान के लिये जारी किये जायेंगे। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि मेला मैदान में लगभग 300 से 400 अस्थाई फुटकर आतिशवाजी की दुकाने लगाई जावेंगी। इन दुकानों की राउण्ड द क्लॉक सुरक्षा व्यवस्था हेतु मेला मैदान में पर्याप्त पुलिस बल तैनात कर किया जायेगा ताकि मेला मैदान में फुटकर आतिशवाजी दुकानदारों को कोई हानि न हो सके।

       जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस अधीक्षक से अनुरोध किया है कि वे थाना प्रभारियों को अपने स्तर से निर्देश जारी करे कि, शहर में आतिशवाजी का विक्रय केवल उन्ही के द्वारा किया जावें जिनके पास अपर जिला मजिस्ट्रेट से जारी अस्थाई आतिशवाजी लायसेंस है। मुख्य रूप से महाराजबाड़ा, हनुमान चौराहा लश्कर, मुरार, हजीरा, गोला का मंदिर, थाटीपुर चौराहा हनुमान चौराहा जनक गंज पर जांच कराई जावें एवं बिना लायसेंस के विस्फोटक सामग्री विक्रय करने पर विस्फोटक अधिनियम 1983 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे तथा मेला मैदान में फुटकर आतिशवाजी दुकानों की राउण्ड द क्लॉक सुरक्षा व्यवस्था हेतु पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाये।

 

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