गुरुवार, 9 अक्तूबर 2008

अपराधी साहब सिंह गुर्जर एक वर्ष के लिये जिला बदर

अपराधी साहब सिंह गुर्जर एक वर्ष के लिये जिला बदर

ग्वालियर 8 अक्टूबर 08 । अपर जिला मजिस्ट्रेट श्री वेदप्रकाश ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 सहपठित धारा 5 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुये अपराधी साहब सिंह गुर्जर पुत्र श्री लज्जाराम गुर्जर निवासी ग्राम ओहदपुर थाना विश्वविद्यालय ग्वालियर को एक वर्ष की अवधि के लिये जिला बदर किया गया है । अपर जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश में कहा है कि यह आदेश आपराधिक व असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जन साधारण के हित में किया गया है । उन्होंने कहा है कि अपराधी साहब सिंह गुर्जर मध्यप्रदेश ग्वालियर एवं उसके निकटवर्ती जिला भिंड, मुरैना, शिवुरी, दतिया की सीमा से एक वर्ष की अवधि के लिये बाहर चला जाये तथा बिना पूर्व स्वीकृति के इन जिलों की सीमा  में प्रवेश नहीं करे । अपराधी साहब सिंह गुर्जर के खिलाफ वर्ष 1991 से 2008 तक विभिन्न थाना क्षेत्रों में 59 आपराधिक प्रकरण (प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सहित) दर्ज हैं ।

 

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